कोरोना वायरस के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने सभी को घरों में रहने की सलाह दी है. लगातार बढ़ते नये मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. इस बीच इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है.
दिल्ली: कोरोना वायरस के कहर के बीच वित्त मंत्रालय ने सभी लोगों को बड़ी राहत दी है. कोरोना को लेकर कारोबार जगत को राहत देने के लिए सरकार ने जल्द ही राहत पैकज देने की बात भी कही है.
सरकार ने कई टैक्स संबंधी मामलों की जानकारी देने के लिए समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. आधार और पैन कार्ड लिंक कराने का समय भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण ऐलान किये.
इनकम टैक्स भरने की समयसीमा बढ़ाई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2018—19 के लिए आईटी रिटर्न की सीमा बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है. इस पर ब्याज दर में भी कमी की गई है. उन्होंने कहा कि जीएसटी फाइलिंग डेट को भी आगे बढ़ाकर 30 जून किया गया ताकि छोटे एवं मध्यम कारोबारियों को राहत मिल सके. इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम का समय भी बढ़ाकर जून तक कर दिया गया है.
आयकर में देरी पर 12 की जगह 9 प्रतिशत चार्ज
केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब CSR का फंड दिया जा सकता है. यानी यह फंड अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा.
उन्होंने जानकारी दी कि कॉर्पोरेट को राहत देने के उद्देश्य से बोर्ड की बैठक को 60 दिनों के लिए टाला जा सकता है. यह राहत फिलहाल अगली दो तिमाही के लिए है.
सीतारमण ने GST जमा करने पर बड़े ऐलान किये
वित्त मंत्री ने कहा कि कहा कि जिन कंपनियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम होगा उन्हें देर से GST रिटर्न फाइल करने पर कोई पेनाल्टी या लेट फीस नहीं देना होगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है.
इन तीनों महीनों के लिए तारीख अलग-अलग हो सकती है लेकिन इन सबकी डेडलाइन जून के अंत तक खत्म हो जाएगी.
सौजन्य से : https://zeenews.india.com
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